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GST

GST

GST MEANS GOODS AND SERVICE TAX यह टैक्स तब लगता है जब हम किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदते है इस प्रकार से GST हमारे उपर लगने वाला Indirect Tax बन चूका है यह साल 2017 में लागु किया गया उससे पहले sale tax, सर्विस टैक्स exice duty जैसे कई तरह के टैक्स लिए जाते थे अब यह है की GST को तमाम टैक्स को एकत्रित कर के एक टैक्स बनाया गया है टैक्स सिस्टम का हिस्सा होने के कारण व्यापारी इस सिस्टम से अब जुड़ चुके है अगर इसे हम एक example के तौर पर समझे तो इसमें देखा गया है की पुरानी टैक्स सिस्टम में कुछ गलतियों के कारण GST लाया गया है

पुरानी सिस्टम में बहुत सारे टैक्स होते थे और उन्हें जमा करना में व्यापारियों को बहुत परेशानी होती थी example के लिए जैसे ही कोई भी सामान फैक्ट्री से निकलता था तो सबसे पहले उस सामान पर EXISE DUTY लगता था, EXISE DUTY का मतलब होता है

उत्पाद शुल्क यही PRODUCT अगर एक स्टेट से दुसरे स्टेट में जाता है तो उस वक़्त ENTRY TAX लगता था और जब प्रोडक्ट sale के टाइम SALE TAX VAT के रूप में लगता था और यहाँ तक की कुछ PRODUCT में PURCHASE TAX भी लगता था और किसी भी SERVICE दिए जाने पर SERVICE TAX भी अलग से लिया जाता था तो इन सब समस्याओ को देखते हुए सरकार ने अनेक TAXES के बदले एक TAX लेन का decision  किया जिसे GST कहा गया GST ने बाकि सभी TAXES को हटा दिया और तब के बाद या तो SERVICE PROVIDER हो, SALE – PURCHASE MERCHANAT हो या किसी भी तरह का व्यापार हो उसमे GST लगने लगा

GST के प्रकार  

1. CGST (CENTRAL GOODS AND SERVICE TAX) :- इसका मतलब है CENTRAL GOODS AND SERVICE TAX यह सारी राशि CENTRAL GOVERNMENT को जाती है

2. SGST (STATE GOODS AND SERVICE TAX) :- इसका मतलब STATE GOODS AND SERVICE TAX है यह सारी राशी राज्य सरकार को जाती है

3. IGST (INTEGRATED GOODS AND SERVICE TAX) :- इसका मतलब INTEGRATED GOODS AND SERVICE TAX है यह TAX की सारी राशी भी CENTRAL GOVERMENT को ही जाती है

EXAMPLE के तौर पर हम ये समझते है की एक निर्माता अपने फैक्ट्री में शर्ट बनता है तो शर्ट बनने के लिए सबसे पहले उसे धागा खरीदना होगा और उसके बाद उससे बह शर्ट बना देगा अब जब उसे बेचने की बारी आती है तब वो या तो उस शर्ट को same STATE में sale करेगा या अलग STATE sale करेगा अगर वह उस शर्ट को same STATE में sale करता है तब उस प्रोडक्ट पर CGST और SGST लगता है अगर प्रोडक्ट के ऊपर 18 % TAX लगता है तो CGST 9 % और SGST 9 % लगेगा मतलब आधा हिस्सा STATE GOVERNMENT और आधा हिस्सा CENTERAL GOVERNMENT को जायेगा इसको INTRA-STATE SUPPLY OF GOODS भी कहते है

अब अगर  वो निर्माता उस शर्ट को किसी दुसरे state में ले जाकर sale करता है तब उस product पर IGST लगेगा और उस TAX की राशी CENTERAL GOVERNMENT को जायेगा INTER-STATE SUPPLY OF GOODS  इसको भी कहते है

नोट:- GST का एक अनुबाद यह निकलता है की  GST कुछ चीजो पर नहीं लगता जैसे की  PETROLEUM PRODUCT, ALCOHOLIC DRINKS, ELECTRICITY  और कुछ खाद पदार्थो पर gst अभी भी मुक्त है  

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